
खंडवा, मध्य प्रदेश | संवाददाता: अब्दुल वहीद खान
खंडवा, 1 नवंबर 2025।
सिविल अस्पताल हरसूद से सूचना मिली कि मृतका नेहा ने जहर पी लिया था, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पर थाना हरसूद में मर्ग क्रमांक 89/25 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान मृतका की मां दीपा बाई के कथन लिए गए। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को रात 8:30 बजे उनकी बेटी घर के बाहर बर्तन धो रही थी, तभी मोहल्ले का युवक अरबाज आया और नेहा से मारपीट करने लगा। बाद में 29 अक्टूबर की सुबह नेहा ने उल्टी की और बताया कि अरबाज लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था और धर्म परिवर्तन कर उससे विवाह करने का दबाव डाल रहा था, अन्यथा जान से मारने की धमकी दे रहा था। इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई।
दीपा बाई की रिपोर्ट पर आरोपी अरबाज के विरुद्ध धारा 108 बीएनएस, 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 तथा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही, आरोपी अरबाज के पिता आदत शाह, भाई साजिम, फरदीन, आसिफ, मोईन, शायना बी और आमरीन के खिलाफ जातिसूचक गालियां देने और धमकी देने का अलग मामला धारा 296, 351(3), 191(2) BNS, 3(1)(द,ध), 3(2)(va) SC/ST Act के तहत दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन में, एएसपी देहात राजेश रघुवंशी और एसडीओपी लोकेन्द्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजकुमार राठौर के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही की गई। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार कर 31 अक्टूबर को विशेष न्यायालय खंडवा में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सराहनीय भूमिका: थाना प्रभारी राजकुमार राठौर, उनि. चंद्रशेखर काडे, उनि. रमेश मोरे, सउनि. नानाराम पाटीदार, प्र.आर. वीरसिंह राजपूत, प्र.आर. विनोद सिंह तोमर, प्र.आर. शिवशंकर उपाध्याय, प्र.आर. मंगल सिंह, आर. रोहित साहू, आर. भगवान सिंह, आर. अनिल मेहरा, आर. रामविलास वामने आदि की भूमिका सराहनीय रही।














