आगरा, उत्तर प्रदेश
फिरोजाबाद के टूंडला थानाध्यक्ष अंजीश कुमार पर आगरा अदालत ने गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिए हैं। डकैती के दौरान युवक की हत्या से जुड़े 2019 के मामले में वे विवेचक थे और इसी मुकदमे में उनकी गवाही होना बेहद आवश्यक है। अदालत ने बताया कि अंजीश कुमार को पेश होने के लिए लगातार 22 तारीखें लगाई गईं, लेकिन वे एक बार भी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर 7 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो फिरोजाबाद एसपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा। मामला थाना पिनाहट क्षेत्र से संबंधित है, जहां 2019 में डकैती के दौरान युवक की हत्या का केस दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में आरोपी रामनरेश उर्फ खूनी सहित अन्य अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई जारी है। उस समय अंजीश कुमार पिनाहट थाने में तैनात थे और इसी केस के विवेचक थे, इसलिए उनकी गवाही मुकदमे के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अदालत की सख्ती के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल बढ़ गई है और अब सभी की नजरें 7 नवंबर की कार्यवाही पर टिक गई हैं।
संवाददाता – राजा शर्मा















