हापुड़
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान और सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम दो या अधिक स्थानों पर एक समान दर्ज है, तो सत्यापन के बाद केवल उस ग्राम पंचायत में नाम रखा जाएगा जहाँ वह वास्तव में निवास करता है। अन्य स्थानों से उसका नाम नियमानुसार विलोपित कर दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक विकास खंड की ग्राम पंचायतों में ऐसे संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची तैयार कर बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई है। बीएलओ इन मतदाताओं का पृथक रूप से सत्यापन कर रहे हैं।
जो मतदाता सत्यापन के दौरान सही पाए जाते हैं, उनके प्रमाणीकरण हेतु आधार कार्ड के अंतिम चार अंक भी दर्ज किए जाएंगे, ताकि डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया में उनका नाम गलती से हट न जाए।
आयोग ने आम जनता से अपील की है कि यदि बीएलओ आपके घर पर सत्यापन के लिए आएं और आपका नाम डुप्लीकेट सूची में शामिल है, तो अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक अवश्य उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर आपका नाम डुप्लीकेट मानते हुए मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
संवाददाता जितेन्द्र शर्मा















